अर्थव्यवस्था / घरेलू कंपनियों के लिए कॉर्पोरेट टैक्स 30% से घटकर 22% हुआ; बाजार खुश, सेंसेक्स में 2000 अंक का उछाल

  • बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ ने भास्कर APP से बातचीत में कहा- नई घोषणाओं से जीडीपी ग्रोथ रेट 7% तक पहुंचने की संभावना

  • कोटक बैंक के चेयरमैन उदय कोटक ने इसे सरकार का प्रगतिशील कदम बताया, महिंद्रा एंड महिंद्रा के एमडी पवन गोयनका ने कहा- दिवाली पहले आ गई

  • पिछले 28 दिन में यह पांचवां मौका, जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए घोषणाएं कीं

  • कॉर्पोरेट टैक्स की मौजूदा दर 30%, सेस और सरचार्ज मिलाकर 34.94% टैक्स लगता था

  • अब सिर्फ 25.17% टैक्स लगेगा, फैसला 1 अप्रैल 2019 से प्रभावी होगा; इसके लिए अध्यादेश लाया जाएगा


 


 


गोवा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ाने के लिए आज अहम घोषणाएं कीं। गोवा में जीएसटी काउंसिल की बैठक से पहले वित्त मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों के जानकारी दी। उन्होंने बताया कि घरेलू कंपनियों और नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए अध्यादेश के जरिए कॉर्पोरेट टैक्स घटाया जाएगा। घरेलू कंपनियां अगर अन्य कोई छूट नहीं लेती हैं तो उन्हें सिर्फ 22% टैक्स देना होगा। सरचार्ज और सेस मिलाकर प्रभावी टैक्स दर 25.17% होगी। कॉर्पोरेट टैक्स की मौजूदा दर 30% है। सेस और सरचार्ज मिलाकर 34.94% टैक्स लगता है। यानी नई दरों के मुताबिक कंपनियों की टैक्स देनदारी करीब 10% घट जाएगी।


सीतारमण ने कहा कि कोई कंपनी अगर अभी छूट ले रही है तो वह टैक्स हॉलिडे की एक्सपायरी के बाद कम टैक्स दरों का विकल्प चुन सकेगी। नई टैक्स दरें 1 अप्रैल से प्रभावी मानी जाएंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि कॉर्पोरेट टैक्स की नई दरें दक्षिण-पूर्व एशिया में सबसे कम होंगी। 


नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर सिर्फ 15% टैक्स लगेगा


सीतारमण ने बताया कि 1 अक्टूबर के बाद बनने वाली घरेलू मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए टैक्स की दर 15% होगी। सरचार्ज और सेस मिलाकर प्रभावी टैक्स दर 17.01% होगी। उन्हें भी अन्य कोई इन्सेंटिव नहीं मिलेगा। नई कंपनियों के लिए पहले टैक्स की दर 25% थी। सेस, सरचार्ज मिलाकर प्रभावी दर 29.12% थी। यानी नई कंपनियों की टैक्स देनदारी 12% कम हो जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि टैक्स में छूट देने से मेक इन इंडिया के तहत निवेश, रोजगार और आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी। इससे रेवेन्यू में भी इजाफा होगा।


शेयर बाजार से जुड़े ऐलान


शेयरों की बिक्री से कैपिटल गेन पर सरचार्ज बढ़ोतरी लागू नहीं होगी। जिन कंपनियों ने 5 जुलाई से पहले शेयर बायबैक की घोषणा की थी। उन पर भी टैक्स नहीं लगेगा। बजट में इसका ऐलान किया गया था। वित्त मंत्री के ऐलानों से शेयर बाजार में 2000 अंक का उछाल आया।


सरकार का साहस भरा फैसला: किरण मजूमदार शॉ


सरकार के फैसलों को इंडस्ट्री ने अच्छा बताया है। बायोकॉन की चेयरपर्सन किरण मजूमदार शॉ ने कहा कि यह बड़ा कदम है। इस साहसी और जरूरी फैसले के लिए वित्त मंत्री को बधाई देती हूं। इससे ग्रोथ और निवेश को बढ़ावा मिलेगा। मारुति के चेयरमैन आरसी भार्गव का कहना है कि नए निवेशकों को इतना कम टैक्स चुकाना पड़ेगा, जो पहले कभी नहीं था। केआर चोकसे इन्वेस्टमेंट के एमडी देवेन आर चोकसे का कहना है कि टैक्स दरें घटाने से विदेशी निवेशकों और विदेशी इंडस्ट्रीज का भारत में रुझान बढ़ेगा। देश में टैक्स की दरें अब दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले प्रतिस्पर्धी हो गई हैं।